राजस्थान मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026: युवाओं को मिलेगा 10 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन, जानें पूरी जानकारी

बिना ब्याज 10 लाख तक का लोन, सरकारी गारंटी और सब्सिडी — ऐसे मौके बार-बार नहीं मिलते। Chief Minister Youth Self-Employment Scheme is a flagship initiative launched by the Rajasthan Government to promote entrepreneurship and self-reliance among young people. Under this scheme, eligible youths can avail interest-free loans of up

February 1, 2026 7:53 PM
Rajasthan Budget 2026 | राजस्थान वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 11 फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश

राजस्थान सरकार ने प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत युवा अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक का बिना ब्याज लोन ले सकते हैं।

इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ भजन लाल शर्मा ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान किया था। योजना को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है और यह 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी।


मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना क्या है? – Click Here for More

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना राजस्थान के युवाओं के लिए एक विशेष सरकारी स्कीम है, जिसका उद्देश्य उन्हें नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाना है। इसके तहत मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेड सेक्टर में माइक्रो एंटरप्राइज शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

योजना की मुख्य बातें:

  • अधिकतम लोन राशि: ₹10 लाख
  • ब्याज: पूरी तरह ब्याज मुक्त
  • लक्ष्य: 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना
  • अवधि: 2026 से 2029 तक

किन सेक्टर्स के लिए मिलेगा लोन?

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कई क्षेत्रों में बिजनेस शुरू किया जा सकता है, जैसे:

  • मैन्युफैक्चरिंग (उत्पादन)
  • सर्विस सेक्टर
  • ट्रेड / व्यापार
  • बिजनेस विस्तार (Expansion)

इसके अलावा HUF, LLP, कंपनी, सोसायटी और स्वयं सहायता समूह (SHG) भी इस योजना के लिए पात्र हैं।


योग्यता के आधार पर कितनी मिलेगी लोन राशि?

1️⃣ 8वीं से 12वीं पास युवा

  • सर्विस/ट्रेड सेक्टर: ₹3.5 लाख तक
  • मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर: ₹7.5 लाख तक
  • मार्जिन मनी: ₹35,000 तक

2️⃣ ITI या उससे अधिक योग्यताधारी युवा

  • सर्विस/ट्रेड सेक्टर: ₹5 लाख तक
  • मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर: ₹10 लाख तक
  • मार्जिन मनी: ₹50,000 तक

⚡ राज्य सरकार 100% ब्याज का पुनर्भरण करेगी और CGTMSE गारंटी फीस भी खुद भरेगी।


कौन कर सकता है आवेदन? (Eligibility Criteria)

  • आयु सीमा: 18 से 45 वर्ष
  • आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए
  • पहली बार लिए गए लोन पर ही ब्याज सब्सिडी
  • संस्थागत आवेदकों में 51% हिस्सेदारी 18–45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की होनी चाहिए

❌ कौन नहीं कर सकता आवेदन?

  • बैंक डिफॉल्टर
  • जिनके पास ₹15 लाख से अधिक कीमत की कमर्शियल गाड़ी है
  • प्रतिबंधित गतिविधियों से जुड़े आवेदक
  • NGO / Trust से पहले से लाभ ले रहे व्यक्ति

किन बैंकों से मिलेगा लोन?

इस योजना के तहत लोन निम्न बैंकों से मिलेगा:

  • राष्ट्रीयकृत बैंक
  • RBI से मान्यता प्राप्त प्राइवेट बैंक
  • स्मॉल फाइनेंस बैंक
  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)
  • राजस्थान वित्त निगम
  • SIDBI
  • अर्बन और सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक

मार्जिन मनी कैसे मिलेगी?

मार्जिन मनी की राशि शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के रूप में जमा रहेगी:

  • इस पर न सरकार ब्याज लेगी, न बैंक
  • 2 साल तक बिजनेस सफलतापूर्वक चलाने और EMI समय पर चुकाने पर यह राशि आवेदक को वापस मिल जाएगी
  • 2 साल से पहले बिजनेस बंद करने पर राशि सरकार को लौट जाएगी

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आवेदन कैसे करें?

  1. योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं
  2. रजिस्ट्रेशन करें
  3. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
  4. बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करें
  5. बैंक द्वारा लोन प्रोसेस किया जाएगा

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment